चण्डीगढ,16सितम्बर:-हरियाणा रोङवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के वरिष्ठ राज्य उप-प्रधान बलवान सिंह दोदवा ने ब्यान जारी करते हुए बताया कि हरियाणा रोङवेज पंचकूला डिपो के महाप्रबंधक श्री विनेश कुमार (एचसीएस) ने अपनी पावर का दुरूपयोग करते हुए जांच-पड़ताल में निर्दोष साबित होने के बावजूद भी एक परिचालक पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। ऐसा करके महाप्रबंधक ने अपनी तानाशाही का परिचय दिया है तथा एक निर्दोष कर्मचारी को दोषी साबित करके उसका मनोबल गिराने का किया है।

दोदवा ने बताया कि मामला कुछ इस प्रकार से है कि हरियाणा रोङवेज के पंचकूला डिपो में कार्यरत श्री कुलदीप सिंह परिचालक संख्या 235 दिनांक 21अक्तूबर 2019 को बस संख्या HR68-9950 के साथ पंचकूला से चण्डीगढ मार्ग पर कार्य कर रहा था। निरीक्षकों द्वारा रेलवे लाईट प्वाईंट पर बस का निरिक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षकों ने परिचालक पर 25 रुपये का गबन करने का आरोप लगाते हुए झूठी रिपोर्ट की थी। निरीक्षकों द्वारा की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर परिचालक को नियम 4ए के तहत आरोप पत्र जारी किया था। परिचालक ने आरोप पत्र का जवाब दिया तो महाप्रबंधक कार्यालय ने असंतोष जाहिर किया तथा लेखाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच-पड़ताल करवाने का आदेश जारी कर दिया। लेखाधिकारी ने निष्पक्ष जांच की तथा अपनी जांच निष्कर्ष रिपोर्ट में परिचालक पर निरीक्षकों द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत साबित करते हुए निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी महाप्रबंधक ने परिचालक पर 5,000 रूपये का जुर्माना करके रिपोर्ट को फ़ाईल किया। जब महाप्रबंधक ने जांच अधिकारी पर विश्वास ही नहीं था तो जांच-पड़ताल क्यों करवाई गई? अगर विश्वास था तो परिचालक को निर्दोष साबित करने के बाद भी जुर्माना क्यों किया? इसका सीधा सा मतलब है कि कर्मचारी दोषी है या निर्दोष, चालक व परिचालकों को दोषी साबित करके नाजायज रिकवरी करना महाप्रबंधकों का रवैया सा बन गया है। ऐसा केवल पंचकूला डिपो में ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी डिपुओं में यही हाल है।

तकरीबन सभी महाप्रबंधक चालक-परिचालकों को घृणा की दृष्टि से देखते हुए उनका जमकर शोषण कर रहे हैं। इसलिए परिवहन के आला अधिकारियों से अपील है कि कर्मचारियों से नाजायज रिकवरी करने वाले अधिकारियों पर रोक लगाएं तथा गलत साबित होने पर विभागीय उचित कार्यवाही अमल में लायें ताकि कर्मचारियों का शोषण न हो।

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