31 विभागों के 38 संगठनों की 546 अधिसूचित सेवाएं रमेश गोयत पंचकूला, 02 सितम्बर। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि लोगों को सेवाओं का लाभ देने में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। आयोग द्वारा पिछले वर्ष के सभी लंबित मामलों का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। गुप्ता गुरूवार को सेक्टर 5 स्थित इन्द्रधनुष आॅडिटोरियम में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली विभिन्न विभागों की सेवाओं की समीक्षा के लिए आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग के पास अधिकार है कि वह किसी भी समस्या का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा निर्धारित समयावधि में सेवा न प्रदान करने के मामले में आयोग द्वारा संबंधित अधिकारी पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को 5 हजार रूपए का मुआवजा भी दे सकता है। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 जन हित में एक बड़ा कदम है इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा सेवा का अधिकार आयोग स्थापित किया गया है। सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि इस समय 31 विभागों के 38 संगठनों की 546 अधिसूचित सेवाएं हैं जो कि इस वर्ष के अंत तक बढ कर 1000 हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने-अपने विभागों की अधिसूचित सेवाओं का विवरण उनकी समयावधि के साथ अपने कार्यालयों के बाहर चस्पा करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी उनके पास आने वाले प्रत्येक याची को सहानुभूतिपूर्वक सुनें व उनकी समस्याओं का निदान करें। नगर निगम के महापोर कुलभूषण गोयल ने कहा कि निगम द्वारा लोगों को अधिक से अधिक सेवाएं आॅनलाइन माध्यम से देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सेवा का अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने अपने स्वागतीय संबोधन में कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के प्रावधानों का मूल उद्देश्य सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आम नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि वह समयावधि में सेवा का लाभ न मिलने की स्थिति में अपील दायर कर सकता है। इससे पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने एक प्रेजÞेंटेशन के माध्यम से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत पंचकूला में विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे मे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2021 को पंचकूला का आरटीएस स्कोर 8.9 था जो 2 सितंबर 2021 को बढकर 9.4 हो गया है। उन्होंने कहा कि अनेक विभागों ने इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त धर्मवीर सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, एसडीएम पंचकूला रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सिमरनजीत कौर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी ममता शर्मा, पाषर्द सुनित सिंगला, हरेन्द्र मलिक, ओमवती पुनिया, नरिंदर लुबाना भी उपस्थित थे। Post navigation भाजपा व जजपा सरकार में किसानों, गरीबों और श्रमिकों का हो रहा उत्पीडन: चंद्रमोहन इनैलो सुप्रीमो ओपी चौटाला बरवाला में कार्यकर्ताओ में भरेगें जोश