चंडीगढ़, 9 अगस्त – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,भिवानी के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने बताया कि डी.एलएड प्रवेश वर्ष 2018-20, 2019-21 व 2020-22 नियमित व रि-अपीयर प्रथम व द्वितीय वर्ष परीक्षाएं 19 अगस्त 2021 से आरम्भ होंगी। पात्र छात्र-अध्यापकों के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) संस्था की लॉग-इन आईडी पर 10 अगस्त, 2021 से उपलब्ध होंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सभी छात्र-अध्यापक प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) बारे अपनी संस्था से सम्पर्क करें। छात्र-अध्यापक प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढक़र/समझकर उनकी पालन करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट ए-4 पेपर पर लिया जाना आवश्यक है। यदि किसी छात्र-अध्यापक के प्रवेश पत्र में फोटो, हस्ताक्षर, विषय एवं अन्य किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऐसे छात्र-अध्यापक परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व बोर्ड मुख्यालय भिवानी के कमरा नं0 28 में व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क करके अपनी त्रुटि ठीक करवा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि कॉलेज/संस्थान के मुखिया यह सुनिश्चित करें कि ऐसे छात्र-अध्यापक जो निर्धारित नियम-विनियम अनुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य/पात्र नहीं हैं, उनको प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जाना है, ऐसे सभी छात्र-अध्यापकों के प्रवेश-पत्र परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व कारण सहित बोर्ड कार्यालय को वापिस भिजवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऐसे नेत्रहीन/अशक्त/दृष्टिबाधित/अक्षम (Disabled) छात्र-अध्यापक जिनकी अशक्तता 40 प्रतिशत या इससे अधिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (C.M.O.) द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र में प्रमाणित की गई है, एवं वह लिखने में असमर्थ है तथा लेखक की सुविधा लेना चाहते है, तो कॉलेज/शिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रतिनिधि द्वारा दिव्यांग छात्र-अध्यापक के लिए लेखक के मूल एवं सत्यापित दस्तावेजों/प्रलेखों जैसे शैक्षणिक योग्यता, दो नवीनतम फोटो (सत्यापित), फोटो आई०डी० आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र पत्राचार व स्थाई पता सहित परीक्षा से पूर्व लेखक की स्वीकृति बोर्ड मुख्यालय, विशेष परीक्षा शाखा से लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिस छात्र को लेखक के रूप में लिया जाना है, उसकी आयु परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले छात्र-अध्यापक से कम हो एवं शैक्षणिक योग्यता वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) से अधिक न हो। बोर्ड कार्यालय की स्वीकृति के बिना छात्र-अध्यापक के लेखक को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने आगे बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी छात्र-अध्यापक सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालन करते हुए परीक्षा केन्द्र पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना सुनिश्चित करेंं। सभी छात्र-अध्यापको को अपने साथ पारदर्शी हैंड सैनेटाइजर व पीने का पानी की बोतल साथ लेकर आना होगा। Post navigation ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’’ को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य : राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पेपर लीक मामले की जांच कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत आयोग बना कर करवाई जाए: अभय सिंह चौटाला