-राज्य सूचना आयोग ने दिए आदेश, आरटीआई में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की होगी जवाबदेही -आयुक्त ने दिए निर्देश, सूचना में कोताही बरतने वालों पर उपायुक्त करेंगे कार्रवाई, आयोग को भी देनी होगी रिपोर्ट -बृजपाल सिंह परमार ने सूचना नहीं देने की राज्य सूचना आयोग के समक्ष की थी शिकायत भिवानी, 23 जुलाई। जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं देने में देरी और उदासीन रवैया अपनाने वाले अधिकारी सूचना आयोग के समक्ष नपेंगे। राज्य सूचना आयोग ने आदेश दिए हैं कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की जवाबदेही जिले के वरिष्ठ अधिकारी की होगी। इसलिए वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विभागों के एसपीआईओ किसी भी तरह की मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध कराएं और उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना लेने में बेवजह ह्रासमेंट न हो। उपायुक्त कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट सूचना आयोग के समक्ष देंगे। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष जिला प्रशासन के अधीन शहर के एक निजी विद्यालय से संबंधित शपथ पत्र हाई कोर्ट में दिए जाने की आरटीआई से संबंधित सूचना मांगी गई थी। ये सूचना अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से मांगी गई थी। क्योंकि एडीसी उस विद्यालय के प्रशासक थे। इसकी निर्धारित अवधि में एडीसी कार्यालय ने कोई सूचना नहीं दी। जिसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग के समक्ष पहुंचा। राज्य सूचना आयुक्त चन्द्रप्रकाश ने मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपायुक्त को आदेश दिए हैं कि वे संबंधित विभागों से जुड़ी जानकारी निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराए। सूचना आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि उपायुक्त ये भी सुनिश्चित करे कि आरटीआई कार्यकर्ता को भविष्य में ह्रासमेंट न हो और संबंधित एसपीआईओ सूचना से जुड़े संबंधित पूरे रिकार्ड को भी संभालकर रखें। सूचना आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आरटीआई की समय पर सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर संबंधित विभाग के मुखिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष पेश करे। बृजपाल सिंह परमार ने आयोग के समक्ष यह भी गुहार लगाई थी कि जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारी आरटीआई की सूचनाएं देने में न केवल देरी कर रहे हैं, बल्कि घोर लापरवाही व उदासीनता भी बरत रहे हैं, जिस पर राज्य सूचना आयुक्त चन्द्रप्रकाश ने कड़ा संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिए। एडीसी कार्यालय के इन अधिकारियों की होगी जांच अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के एसपीआईओ रामबीर और एसपीआईओ रणबीर के खिलाफ जांच के आदेश आयोग दे चुका है। जांच के बाद संबंधित एसपीआईओ के खिलाफ कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट भी आयोग ने तलब की है। Post navigation शैक्षिक सत्र 2021-22 : सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी कक्षा का पाठ्यक्रम 30 प्रतिशत कम करने का निर्णय कृषि मंत्री के निर्देश पर सिवानी के महाराजा अग्रसेन भवन में कृषि वैज्ञानिको ने किसानो को बताए आय ओर पैदावार बढ़ाने के तरीके