चंडीगढ़, 14 जुलाई- हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों को वर्ष 2020-21 की जमाबंदियों के अंतिमकरण और कन्साइनमेंट को खरीफ गिरदावारी के शुरू होने से पहले सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि इस कार्य की अनुपालना आगामी 31 अगस्त, 2021 तक सुनिश्चित की जाए। यदि इस कार्य मे किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई भी लापरवाही की जाती है तो इसे गंभीरता से देखा जाएगा।

इस बारे में हरियाणा के वित्त आयुक्त एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने एक पत्र राज्य के सभी उपायुक्तों,सभी एसडीओ (सिविल), सभी जिला राजस्व अधिकारी और राज्य में सभी तहसीलदार व नायब-तहसीलदारों को जारी किया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि यह पाया गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्येक तहसील में 20 प्रतिशत तक जमा बन्दियों का कार्य होना  है। ये जमा बंदियों  16 जून, 2016 से 15 जून 2021 इंतकाल, फरद बदर र्और खसरा गिरदावरी आदि के माध्यम से किए गए सभी परिवर्तनों के कारण तैयार की जानी है। इसके अलावा, खरीफ गिरदावरी 5 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में शुरू हो जाएगी इसलिए जमाबंदी का कार्य 5 अगस्त से पहले पहले करने को सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जमाबंदी के कार्य में अंदर खसरा नंबर, मालिक का नाम, खेवट नंबर, खतौनी नंबर, क्षेत्रफल व जमीन की किस्म  इत्यादि की जानकारी खसरा गिरदावरी निरीक्षण बुक में दर्ज करें।

श्री कौशल ने बताया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा इस कार्य में लापरवाही या कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है।

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