– उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की उपस्थिति में वितरित किये चैक— निजी अस्पताल एक अप्रैल से 15 मई के बीच की अवधि के बिलों का सेल्फ ऑडिट रमेश गोयत पंचकूला। इलाज के दौरान अधिक कीमत वसूलने की शिकायत करने वाले कोविड-19 के मरीजों व उनके परिजनों को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के निर्देश पर तीन निजी अस्पतालों ने उन्हें 21 लाख 8 हजार 93 रुपये के चैक रिफंड के रूप में वितरित किये। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की उपस्थिति में तीन निजी अस्पतालों नामतः पारस अस्पताल, एलकैमिस्ट अस्पताल व विग्स अस्पताल के प्रतिनिधियों द्वारा मरीजों व उनके परिवार के सदस्यों को चैक सौंपे गये। पारस अस्पताल ने जहां 13 मरीजों या उनके परिवारों को 12 लाख 91 हजार 92 रुपये के चैक दिये वहीं एलकैमिस्ट अस्पताल द्वारा 5 व विग्ंस अस्पताल द्वारा 3 मरीजों व उनके परिजनों को क्रमश 6 लाख 39 हजार 347 रुपये और एक लाख 77 हजार 654 रुपये के चैक वितरित किये। उल्लेखनीय है कि कोविड -19 मरीजो के परिजनों द्वारा ज्ञानचन्द गुप्ता से मिलकर शिकायत की गई थी की पंचकूला में निजि अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर उनसे अधिक पैसे वसूले गये है। श्री गुप्ता ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए शिकायतों की जांच करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित करने की सिफारिश की थी। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेते हुये जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। इसके बाद उनके द्वारा ऐसे सभी निजी अस्पतालों की व्यक्तिगत सुनवाई की गई, जिसमें निजी अस्पतालों ने माना कि कई मामलों में मरीजों व उनके परिजनों से ओवर चार्जिंग की गई थी। ऐसे सभी निजी अस्पतालों को मरीजों से वसूले गई अधिक राशि को जल्द से जल्द वापिस करने के निर्देश दिये गये थे और जिस पर निजी अस्पतालों ने अपनी सहमति जताई थी। उपायुक्त ने ओवरचार्जिंग के ऐसे सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेने और शिकायतकर्ताओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए समिति की भी सराहना की। हालांकि उन्होंने कहा कि इस दिशा में और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। बाद में उन्होंने तीनों निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अस्पतालों को बिलों का सेल्फ ऑडिट करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि सैल्फ आॅडिट के दौरान किसी मरीज से ओवर चार्जिंग की बात सामने आती है तो अस्पताल द्वारा ऐसे मरीजों या उनके परिवार के सदस्यों से फोन या ईमेल के माध्यम से सूचित कर रिफंड करने की व्यवस्था की जाये। साथ ही उन्होंने अस्पतालों को एक अप्रैल से 15 मई के बीच की अवधि के बिलों का सेल्फ ऑडिट 31 जुलाई 2021 तक किसी भी हालत में पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी किसी को निजी अस्पतालों द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायत है, तो वह अपनी शिकायत अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकूला के कार्यालय में ईमेल आईडी [email protected] पर भेज सकते है।इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मो. इमरान रजा, सिटी मजिस्ट्रेट सिमरनजीत कौर, सिविल सर्जन जसजीत कौर, सदस्य जिला स्तरीय समिति बी बी सिंघल और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। Post navigation विधायक प्रदीप चौधरी ने डीसी विनय प्रताप सिंह से की औपचारिक मुलाकात पत्रकारिता शिक्षा के सौ वर्ष….ऐसी हो पत्रकारिता और मीडिया की शिक्षा!