*निर्धारित रेट से ज्यादा शुल्क लेने पर होगी कार्रवाई* 
– *शिकायतों की सुनवाई के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन* 

गुरुग्राम, 23 जून।* स्वास्थ्य विभाग ने आज तीनों कोरोना रोधी वैक्सीन नामतः कोविशील्ड, कोवेक्सिन व स्पूतनिक-वी के नए रेट निर्धारित कर दिए हैं। इस सम्बंध में सभी निजी अस्पतालों को निर्धारित शुल्क वसूलने के ही निर्देश जारी किए गए हैं । जारी निर्देशो में अधिक वसूली करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

सिविल सर्जन डॉ वीरेंद्र यादव ने इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के मिशन डायरेक्टर के नए आदेशों के तहत आज जिला के सभी निजी अस्पतालों को तीनों कोरोना रोधी वैक्सीन का अधिकतम शुल्क तय करते हुए नए आदेश जारी किए गए हैं ।

उन्होंने बताया कि अब निजी अस्पताल कोवेक्सिन के लिए जीएसटी सहित 1410 रुपये, कोविशील्ड के लिए 780 रुपये व स्पुतनिक वी के लिए अधिकतम 1145 रुपये ले सकते हैं। उपर्युक्त तीनो वैक्सीन के नए शुल्कों में अस्पताल द्वारा लिए जाने वाला 150 रुपये का  सर्विस चार्ज भी शामिल है।

डॉ यादव ने बताया कि निर्धारित शुल्क से अधिक चार्ज करने संबंधी शिकायतों की सुनवाई के लिए  एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी का भी गठन किया गया है। इस कमेटी के चेयरमैन वे स्वयं है। इसके साथ ही इस कमेटी में जिला उपायुक्त की ओर से एक प्रतिनिधि, जिला टीकाकरण अधिकारी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधि, निजी अस्पतालों के लिए चयनित नोडल अधिकारी सहित एक अन्य सदस्य को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह कमेटी उपर्युक्त विषय की मॉनिटरिंग के साथ ही इस विषय से  संबंधित शिकायतों का निवारण कर दोषी अस्पताल के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक करेगी।

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