बिना एसएलसी के दाखिला करने पर नप सकते हैं सरकारी स्कूलों के मुख्याध्यापक , कोर्ट के फैसले का किया अपमान

बंटी शर्मा

सिरसा :~जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा ने सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ V/S स्टेट ऑफ हरियाणा CWP न. 6742 ऑफ 2021 का हवाला देते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियो को उसकी पालना करने बारे पत्र किया जारी जिसमे बिना एसएलसी दाखिला करने पर संस्था का मुखिया जिम्मेवार होगा

गौरतलब हैं कि सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ द्वारा कोर्ट में याचिका डाली हुई हैं जिसमे सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी दाखिला किया जा रहा हैं जबकि कोर्ट की तरफ से संघ को स्टे मिला हुआ हैं और जबकि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के मुख्याध्यापक बिना एसएलसी दाखिला कर रहे हैं संघ का कहना हैं कि हमने सरकारी स्कूलों के मुख्याध्यापको को भी पार्टी बनाने का फैसला लिया हैं जिसके लिए जल्द ही वकील के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट के संज्ञान में ये मामला लाया जाएगा कि अब भी हरियाणा के सरकारी स्कूलों के मुख्याध्यापको द्वारा प्राइवेट स्कूलों के बच्चो का दाखिला किया जा रहा हैं जो माननीय हाई कोर्ट के फैसले का अपमान हैं

वही सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सेठी ने बताया कि यह संघ की सच्चाई भरी जीत हैं

पिछले कई दिनों से सरकारी स्कूल के अध्यापको द्वारा प्राइवेट स्कूलों के बच्चो का बिना एसएलसी दाखिला किया जा रहा था जिससे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों की पिछले साल की फीस नही दी थी और उन्हें सरकारी स्कूल के मुख्याध्यापको द्वारा बिना एसएलसी के ही दाखिला दिया जा रहा था और प्राइवेट स्कूलों के एमआईएस पोर्टल से भी छेड़छाड़ की जा रही थी जो संघ द्वारा माननीय कोर्ट के संज्ञान में भी वकील के माध्यम जल्द से जल्द लाया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों के मुख्याध्यापको द्वारा किये जा रहे तानशाही रवैये पर लगाम लगाई जा सके

वही जब हमने एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमे अधिकारियों ने मौखिक आदेश दिए थे की सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी ज्यादा से ज्यादा बच्चो का दाखिला किया जाए

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