सरकार द्वारा राज्य में इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के वितरण के संबंध में जारी दिशानिर्देश

चंडीगढ़, 18 मई – हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के वितरण के संबंध में जारी दिशानिर्देशानुसार मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी की आवश्यकता वाले सभी कोविड अस्पतालों को  इस इंजेक्शन के वितरण के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति को ई-मेल [email protected] पर रोजाना प्रात: 9 बजे से पहले आवेदन करना होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी राज्य में सार्वजनिक/निजी संस्थानों में व्यक्तिगत रोगी के लिए उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी  के लिए निर्धारित प्रफार्मा में आवेदन करना होगा। प्रोफार्मा के बिना या अपूर्ण प्रोफार्मा के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोफार्मा पर इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और संस्थान के एमएस द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। उपचार कर रहे चिकित्सक को यह सुनिश्चित करना होगा कि लैब परीक्षणों और रोगी की स्थितियों के तुलनात्मक मूल्य को दर्शाने वाली जानकारी भारत सरकार/आईसीएमआर के अनुमोदित उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार इंजेक्शन का उपयोग को उचित ठहराती हो।

तकनीकी समिति की बैठक दिन में एक बार (छुट्टियों सहित) दोपहर 12:00 बजे होगी और आवेदन करने की प्रक्रिया, भरे जाने वाले प्रोफार्मा, सिविल सर्जनों के पास एसकेएस खाते में भुगतान जमा करने की प्रक्रिया और इंडेंटिंग अस्पताल को इंजेक्शन जारी करने से संबंधित जानकारी स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। अस्पताल को केवल आधिकारिक ई-मेल [email protected] पर आवेदन करना होगा। समिति के सदस्यों/अधिकारियों के व्यक्तिगत ई-मेल पर या उनके मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप द्वारा कोई अनुरोध नहीं भेजा जाना चाहिए।

अस्पताल अपने पास भर्ती सभी रोगियों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मामले के लिए पूरी तरह से भरे हुए प्रोफार्मा के साथ प्रत्येक दिन एक ई-मेल भेजेगा, जिन्हें इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी की आवश्यकता है। ई-मेल प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। इंजेक्शन स्वीकृत होने और रोगियों पर उपयोग किए जाने के बाद, मांगकर्ता अस्पताल को प्रत्येक मामले का उपयोग प्रमाण पत्र देना होगा और प्रत्येक मामले (उन्नत / यथास्थिति / गिरावट / मृत्यु / कोई अन्य)के परिणाम का उल्लेख करना होगा । यह जानकारी इंजेक्शन जारी होने के 10 दिनों के भीतर और बाद में उपचार पूरा होने के बाद संबंधित सीएस कार्यालय / जिले के नोडल व्यक्ति को भेजनी होगी। इससे मामले के चयन और रोगियों पर इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के चिकित्सीय लाभ की समीक्षा करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि यदि समिति द्वारा रोगी पर उपयोग के लिए इंजेक्शन आवंटित किया गया है और मांगकर्ता अस्पताल द्वारा स्टोर से प्राप्त किया गया है और मृत्यु या नैदानिक स्थिति के बिगडऩे के कारण उसी रोगी पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो अगले स्वीकृत रोगी पर उपयोग के लिए उसे फिर से विनियोजित किया जा सकता है। अगले रोगी पर उक्त इंजेक्शन के पुनर्विनियोजन के संबंध में सूचना उपयोग के 10 दिनों के भीतर सीएस को देनी होगी। यदि उक्त इंजेक्शन अगले 10 दिनों के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे संबंधित सीएस को वापस कर करना होगा ताकि इसका उपयोग जरूरतमंद मरीजों के लिए किया जा सके। यह प्रणाली जरूरतमंद मरीज पर इंजेक्शन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने, समय बचाने और इंजेक्शन की बर्बादी को रोकने के लिए लागू की गई है। उन्होंने बताया कि कार्यालय महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं उस दिन प्रात: 9:00 बजे से पहले प्राप्त सभी आवेदनों की सूची संकलित करेगा और उसी दिन दोपहर 12:00 बजे समिति को प्रस्तुत करेगा। समिति मामलों का आकलन करेगी और कार्यालय महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को निर्णय से अवगत कराएगी। अनुमोदित मामलों की सूची के बारे कार्यालय महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं  को बताया जाएगा। कार्यालय महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं  प्रारूप के अनुसार अनुमोदित प्रारूप पर पत्र संकलित करेगा और संबंधित सिविल सर्जन और हरियाणा में निजी मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के हितधारकों को इसकी सूचना देगा।

प्रवक्ता ने बताया कि निजी संस्थानों को आपूर्ति वास्तविक लागत पर होगी, जैसा कि एचएमएससीएल द्वारा प्राप्त और सूचित किया गया है। राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी और संबंधित सिविल सर्जन के एसकेएस खाते में जमा की जाएगी। हालांकि, सभी सरकारी संस्थानों (मेडिकल कॉलेज और अस्पताल) को यह मुफ्त प्रदान किया जाएगा। सीएस द्वारा दवा की मांग की जाएगी और समिति के अनुमोदन के बाद संबंधित स्वास्थ्य सुविधा को जारी किया जाएगा।एचएमएससीएल के प्रतिनिधि को इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के स्टॉक की स्थिति, मात्रा एवं कंसंट्रेशन की जानकारी देनी होगी। कार्यालय महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं  को  ई-मेल और व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भेजकर स्टॉक की स्थिति को हर दिन अपडेट किया जाना चाहिए। एचएमएससीएल और सीएस के पास इंजेक्शन की लागत जमा करने और इंजेक्शन जारी करने के लिए सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे ड्यूटी पर कर्मचारी होने चाहिए।

उन्होंने बताया कि कार्यालय महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं  बैठक बुलाएगा, विशेषज्ञ समिति के साथ समन्वय करेगा, समय की मांग को देखते हुए तेजी से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा, इंजेक्शन के समग्र प्रबंधन की मंजूरी से लेकर संबंधित अस्पताल में उसके निपटान तक निगरानी करेगा और सभी रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

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