Haryana Chief Minister Mr. Manohar Lal addressing Digital Press Conference regarding preparedness to tackle Covid-19 in the State at Chandigarh on March 23, 2020.
हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए खट्टर सरकार ने इससे निपटने के लिए नई SOP जारी कर दी है. साथ ही नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाने का ऐलान किया है.

चंडीगढ़. हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर जारी है. कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए खट्टर सरकार ने इससे निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. इसके साथ ही सरकार ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर कोरोना नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाने का ऐलान किया है. हालांकि सरकार ने हरियाणा में फिलहाल लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है. नई एसओपी के तहत 30 अप्रैल तक के लिए सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है.

मास्क न पहनने वालों के कटेंगे चालान

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ ही पुलिस अधिकारी कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. इसमें लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना भी शामिल है. यदि लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उनके चालान कटेंगे.

हरियाणा सरकार की नई SOP के मुताबिक…

हरियाणा में 30 अप्रैल तक सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद किये गए. . सभी स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग संस्थान कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद.. ‘कोरोना कर्फ्यू’ के दौरान तमाम हितधारकों के लिए जारी हुए आदेश/एसओपी.. वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जारी किये आदेश.

‘कोरोना कर्फ्यू’ के तहत

हरियाणा में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध होगा.

हरियाणा में जिला उपायुक्त, स्थानीय स्तर पर जरूरत के मुताबिक ‘कोरोना कर्फ्यू ’के लिए लगा सकते हैं धारा 144.. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ बाधित नहीं होंगी.. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं जारी रहेगी.. खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य. एटीएम, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि / बागवानी उपकरणों की तरह कटाई और बुवाई संबंधित मशीनों की अंतर-राज्य आवाजाही पर रोक नही होगी.. हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी / बस स्टेशनों से जाने या लौटने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी.

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