चंडीगढ़, 1 अप्रैल- हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने आज हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021 को अपनी सहमति दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नुकसान की मुआवजे के आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक या एक से अधिक दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) का गठन करेगी। क्लेम ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित किया जाएगा और इसमें दो या दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य राज्य सरकार के अधिकारियों में से होंगे, जो अतिरिक्त उपायुक्त के रैंक से नीचे नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल देयता का निर्धारण करेगा, उसके पास भेजे गए मुआवजे के दावों का आंकलन करेगा और मुआवजा का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करेगा। उसके बाद, उससे संबंधित या उसके अतिरिक्त उपयुक्त मुआवजे का अवार्ड करेगा। Post navigation डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार को दी दो रेलवे ओवर ब्रिज, दो भवन और 45 वाटर टैंक की सौगात हिसार एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता