चंडीगढ़, 27 मार्च- कोविड-19 महामारी के अचानक बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने ‘‘मत जा नज़दीक, खुद को रखें ठीक…. उन पे रहे आँख, ढके ना जो मुंह और नाक’’ नाम से एक व्यापक कोरोना जागरूकता अभियान चलाने की पहल की है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण द्वारा अपने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इस अभियान की शुरूआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के खिलाफ समाज को जागरूक और सही तरीके से मास्क शिष्टाचार को विकसित करना है। साथ ही जन-मानस में स्वास्थ्य मापदंडों के उचित कार्यान्वयन, मास्क पहनने और शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देना भी है। न्यायमूर्ति श्री गुप्ता ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर टीकाकरण अभियान के बारे में जनता को जागरूक करने के साथ-साथ इससे जुड़ी आशंकाओं को भी दूर किया जाएगा। जेल विभाग, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों की मदद से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मास्क बनाने का भी काम करेंगे और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ये मास्क वितरित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता ने इस अभियान का शुभारंभ चंडीगढ़ से किया। इस अवसर पर हरयिाणा के महाअधिवक्ता श्री बलदेव राज महाजन, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, महानिदेशक जेल श्री के. सेल्वराज व प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री प्रमोद गोयल उपस्थित थे। प्रवक्ता ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा इससे पूर्व भी इस महामारी से लडऩे के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके तहत 4000 से अधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर 4.40 लाख लोगों को जानकारियां दी तथा 2 लाख मास्क व सैनिटाईजर वितरित किए गए और 2700 लोगों को शिक्षा सहायता प्रदान भी की। इसके अलावा जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 3.50 लाख श्रमिकों को भी सहायता पहुंचाई। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता ने इस महामारी के पुन: बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कड़ा संज्ञान लिया है और पूरे राज्य में यह अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के मुख्य बिंदुओं में कोविड-19 और इससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करना, एन.जी.ओ. के सहयोग से जरूरतमंद व्यक्तियों में जागरूकता फैलाना व मास्क बनाकर वितरण करने में सहयोग करना, केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को राहत प्रदान करना व जिला प्रशासन एवं सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से राज्य के दूर-दराज के इलाकों में कोरोना की जानकारी देना तथा जागरूकता के प्रभावी और रचनात्मक तरीकों में मास्क पहनना, हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी की पालना करना शामिल है। Post navigation न्यायमूर्ति राजन गुप्ता की अध्यक्षता बैठक, 2017 दोषियों/विचाराधीन कैदियों की पैरोल/अन्तरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अनुमति औसत बिलिंग के आधार पर जमा की गई अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.) की समीक्षा करने का निर्णय