चंडीगढ़, 26 मार्च- हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर विशेष वरिष्ठ सचिव स्तर तक के सभी कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए प्रोपर्टी-रिटर्न अनिवार्य रूप से भरने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में ऑफिसियल वैब पोर्टल intrahry.gov.in पर 30 अप्रैल 2021 तक यह वार्षिक प्रोपर्टी-रिटर्न भरने को कहा गया है। Post navigation तुरंत प्रभाव से 2020 बैच के 5 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिया टारगेट