चण्डीगढ़, 15 मार्च- हरियाणा के परिवहन तथा खान एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री मूलचन्द शर्मा ने कहा कि कृषि ट्रैक्टर के रूप में पंजीकृत किसान के ट्रैक्टर को कृषि के अधीन आने वाले कार्यों हेतु उपयोग के लिए मोटर वाहन कर से मुक्त रखा गया है। इसी तरह स्वयं के उपयोग हेतु घर के निर्माण हेतु इस्तेमाल करने पर भी ट्रैक्टर को मोटर वाहन कर से मुक्त रखा गया है।

परिवहन मंत्री ने आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।  
उन्होंने कहा कि गैर-कृषि या व्यवसायिक उद्देश्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर के उपयोग, चाहे वह सरकारी काम या किसी ईंट-भट्ठे के लिए हो, को मोटर वाहन कर या जुर्माने से छूट नहीं है।

श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जे.सी.बी. मशीन एक निर्माण उपकरण है, इसलिए इसे करों से छूट नहीं है।

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