रमेश गोयत

चंडीगढ़। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में नगर निगम बनाने के लिए 3 लाख की आबादी का होना आवश्यक है। नगरपालिका अधिनियम के तहत इससे कम आबादी वाले क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

विज ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में बोलते हुए कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगर परिषद, रेवाड़ी की जनसंख्या 1.43 लाख थी जोकि वर्ष 2018 में 1.86 लाख हो गई थी। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर नगर परिषद, रेवाड़ी को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

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