गुरुग्राम।दिनांक 16.01.2021 – संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान चौधरी संतोख सिंह ने बताया कि टोल प्लाज़ा कंपनी को खेडकीदौला में टोल प्लाज़ा लगाने का कोई अधिकार नहीं था ।कम्पनी ने NHAI के तत्कालीन अधिकारियों से साजबाज होकर धोखाधड़ी से टोल प्लाज़ा अवैध स्थान पर लगा लिया।खेडकीदौला टोल प्लाज़ा पूर्ण रूप से अवैध है। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने कभी भी खेडकीदौला में टोल प्लाज़ा लगाने के लिए NHAI को अधिकृत नहीं किया।टोल प्लाज़ा कंपनी ने NHAI के तत्कालीन अधिकारियों से साज बाज़ होकर धोखाधड़ी से फ़र्ज़ी एग्रीमेंट कर लिया जो कि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह टोल प्लाज़ा कंपनी ने NHAI के तत्कालीन अधिकारियों से साज बाज़ होकर धोखाधड़ी से खेडकीदौला टोल प्लाज़ा अवैध स्थान पर लगाया हुआ है। उन्होंने सरकार तथा गुरुग्राम पुलिस प्रशासन से निवेदन किया कि टोल प्लाज़ा कंपनी के ख़िलाफ़ अवैध स्थान पर टोल प्लाज़ा लगाने के लिए कार्रवाई करें तथा टोल प्लाज़ा को जनहित में तुरंत खुलवाया जाए। Post navigation कोरोना वैक्सीन की डोज सोमवार, वीरवार व शनिवार को दी जाएगी सरकार तारिख पर तारिख देकर ना करे किसानों का अपमान-चौधरी संतोख सिंह