नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने सभी निगम पार्षदों से उनके वार्डों में नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए जागरूक करने तथा कैंप लगवाने का किया आह्वान गुरूग्राम, 29 दिसम्बर। हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम सहित अन्य विभागों की सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। अब नगर निगम गुरूग्राम से संबंधि सेवाओं के लिए आवेदन करते समय फैमिली आईडी लिखना जरूरी होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने सभी निगम पार्षदों से आह्वान किया है कि वे अपने-अपने वार्डों में नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने बारे जागरूक करें तथा पीपीपी शिविरों का आयोजन करें। निगमायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत शहरी स्थानीय निकार्यों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को प्राप्त करने के लिए फैमिली आईडी का होना जरूरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नए और संशोधित अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र, व्यवसायिक लाईसैंस, पानी/सीवर के नए कनैक्शन के लिए आवेदन, धोबी घाट का उपयोग करने के लिए लाईसैंस के लिए आवेदन, पानी और सीवर कनैक्शन के लिए हाऊसिंग बोर्ड योजना में वाणिज्यक रूपांतरण के लिए स्वीकृति, भवन योजना की स्वीकृति, अग्निशमन योजना की स्वीकृति, मौजूदा गौसदन में संरचनात्मक परिवर्तनों की स्वीकृति, दस्तावेजों की प्रति, बीटल की ताजा बिक्री, पोर्टर की नई नौकरी, बेकरी के लिए लाईसैंस जारी करना, छोटे घरों के लिए लाईसैंस जारी करना, नए गौसदन के लिए लाईसैंस जारी करना, स्ट्रीट वैंडिंग लाईसैंस जारी करना, सूअर पालन लाईसैंस, मीट बिक्री लाईसैंस, नगर निगम की जमीन पर प्याऊ के निर्माण और चलाने की अनुमति, नए साईन बोर्ड लगाने की अनुमति, डॉग रजिस्ट्रेशन, टाऊन प्लानिंग योजना में अवैध वाणियिक रूपांतरण का नियमितीकरण, इंप्रूवमैंट ट्रस्ट स्कीम में अवैध वाणिज्यिक रूपांतरण का नियमितीकरण, सामुदायिक केन्द्र बुकिंग आदि स्थानीय निकाय योजनाओं एवं सेवाओं में परिवार पहचान पत्र जरूरी है। Post navigation आखिर कब होगी सरकार और किसानों की बातचीत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा मदनपुरी तथा अर्जुन नगर में स्थित राजकीय विद्यालयों का किया जाएगा पुर्ननिर्माण