23 दिसंबर 2020 – चंडीगढ़ : हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मीटिंग में 37 एजेंडा रखे गए। इसमें कई मुख्य निर्णय लिए गए हैं। मीटिंग में लिए गए फैसले 1.मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी। नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई, नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर मुहर लगाई गई, इस फैसले के बाद 25 फीसदी एसएमओ के पद भरे जा सकेंगे।बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई।हरियाणा योग आयोग के गठन को कैबिनेट ने मुहर लगाई।पंचायतों के लिए बिजली पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी, इस फैसले के बाद पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे।कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह टेक्स लागू नहीं होगा।ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी, इस परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगी। इसके साथ बैठक में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि के अंतर-विभागीय हस्तांतरण से संबंधित विधियों की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सरकार ने एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को सरकारी भूमि के हस्तांतरण, राज्य के विभिन्न सरकारी बोर्डों एवं निगमों को सरकारी भूमि के हस्तांतरण, नगर निगमों या नगर परिषदों या नगर समितियों और जिला परिषदों एवं खंड समितियों सहित ग्राम पंचायतों को सरकारी भूमि के हस्तांतरण और इसके अतिरिक्त, सरकारी विभाग को नगर निगमों या नगर परिषद या नगर समिति की भूमि के हस्तांतरण और सरकारी विभागों को ग्राम पंचायत की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित मामलों की जांच करने और रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए 17 फरवरी, 2020 को चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। बिजली मंत्री रणजीत सिंह, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक समिति के सदस्य और राजस्व विभाग के वित्तायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभगा के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में शामिल रहे। Post navigation स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुए 1518 ग्रुप डी के कर्मचारियों पर लटकी तलवार तुरंत प्रभाव से एक आईपीएस और एक एचपीएस अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी