चंडीगढ़, 23 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रुप-सी कर्मचारी (सेवा में भर्ती और शर्तें) विधेयक, 2020 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने और एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए समान कार्यकाल के लिए स्वीकृति दी गई है। इस बिल के लागू होते ही सभी विभागों के ग्रुप-सी पदों के कर्मचारियों के लिए एक कॉमन कैडर का गठन किया जाएगा, जो सभी विभागों में एक सामान्य होगा, ताकि कर्मचारियों को आगे पदोन्नति के लिए समान अवसर मिलें और उन्हें निर्धारित कार्यकाल या उससे पूर्व ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत एक डिपार्टमेंट से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सके। वर्तमान में जब किसी व्यक्ति को नियमित आधार पर नियुक्त दी जाती है तो वह सेवानिवृत्ति की तिथि तक उस विभाग में ही कार्यरत रहता है। उस व्यक्ति का नाम उसी विभाग की वरिष्ठता सूची में शामिल होता है, जिसमें उसे नियुक्त किया गया है। सामान्यतया, सभी विभागों में प्रत्येक कैडर/पद की वरिष्ठता सूची हरियाणा में स्थित हैडऑफिस और फील्ड कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग बनाई जाती है। इसके बाद कर्मचारियों को लागू होने वाले विभागीय सेवा नियमों में नियम व शर्तों के अनुसार पदानुक्रम और पदोन्नति मिलती है। इस प्रावधान के तहत विभागीय सेवा नियमावली की अनुमति के अलावा, फील्ड कैडर के कर्मचारियों को हेड ऑफिस और हैड ऑफिस के कर्मचारियों को फील्ड कार्यालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, अधिकांश विभागों में, ग्रुप-सी पद के फील्ड कैडर के कर्मचारियों को आगे प्रमोशन पाने के लिए 10 से 20 साल तक रुकना पड़ता है, जबकि एक ही पद पर हेड ऑफिस के कर्मचारियों को फील्ड कैडर के कर्मचारियों की तुलना में पहले प्रमोशन मिलता है। हालांकि, इस बिल के हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद ही इस बिल को हरियाणा ग्रुप-सी कर्मचारी (सेवा में भर्ती और शर्तें) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा और इसके लागू होने की तिथि, आधिकारिक गजट में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। Post navigation सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि के अंतर-विभागीय हस्तांतरण को स्वीकृति अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के विभागीय परीक्षा के नियमों के नियम एक और नौ में संशोधन की मंजूरी