दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब दिल्ली में बिना मास्क घूमने वालों पर 500 की जगह 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा. दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए हैं. आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना के बढ़ते मामलों पर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जब हमने राज्य सरकार से सवाल किया तब वो हरकत में आई है. इससे पहले वो क्या कर रहे थे? आखिरकार शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की संख्या 200 से 50 करने में इतना देरी क्यो की गई? क्यों 18 दिन का इंतज़़ार किया गया? वहीं कोर्ट ने बिना मॉस्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना राशि को लेकर भी बड़ा कमेंट किया है. हाईकोर्ट का कहना है कि अभी जो रकम जुर्माने के तौर पर ली जा रही है वो कम है. वहीं आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी लोगों से छठ महापर्व को कोरोना फैलेने की आशंका से घर पर ही मनाने का अपील किया है. Post navigation 269,556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त और 804 अखबारों को डीएवीपी ने विज्ञापन सूची से बाहर निकाला 26 – 27 नवम्बर 2020 से किसानों की दिल्ली चलो की तैयारी पूरे जोर-शोर के साथ