हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, स्थानीय निकायों और सभी सरकारी कंपनियों व संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर लगे कर्मचारियों को लाकडाउन के दौरान का पूरा वेतन मिलेगा। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-दो, हारट्रोन या अन्य आउटसोर्सिंग मैकेनिज्म के तहत लगे सभी कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल का वेतन दिया जाएगा, चाहे कार्यालयों में उनकी हाजिरी हो या नहीं। जिन कर्मचारियों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें अगले सात दिन के भीतर वेतन देने का निर्देश दिया गया है

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त, हाई कोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों और एसडीएम को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में करीब सवा लाख कच्चे कर्मचारी हैं जो अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। आदेश में साफ किया गया है कि मार्च-अप्रैल में लाकडाउन के दौरान का पूरा वेतन इन कर्मचारियों को दिया जाए। भले ही इन्होंने कार्यालय का काम किया हो या नहीं।

वहीं, लाकडाउन और फिर महामारी के चलते हुए घाटे से काफी हद तक उबरने के बाद कर्मचारी-अफसरों को तनख्वाह जारी करने का सिस्टम भी पटरी पर लौटने लगा है। सभी महकमों को महीने की 15 तारीख तक मुलाजिमों का वेतन उनके खाते में डालने का निर्देश है।

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