अंचल मेटरनिटी नर्सिंग होम अवैध भवन मामला, 
अवैध भवन सील करने के लिए नगर परिषद ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और मांगी पुलिस सुरक्षा-अस्पताल के अवैध भवन को मरीजों से खाली कराने के लिए भी लिखा सिविल सर्जन को पत्र -स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार की शिकायत पर कोर्ट अवमानना पर कार्रवाई 

भिवानी, 02 अक्तूबर। शहर के दिनोद गेट स्थित अंचल मेटरनिटी नर्सिंग होम के अवैध भवन निर्माण मामले में नगर परिषद ने जिला उपायुक्त से अस्पताल के अवैध भवन को सील किए जाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने और जिला पुलिस अधीक्षक से पर्याप्त पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। इतना ही नहीं नगर परिषद ने डॉ विनोद अंचल व डॉ अनीता अंचल द्वारा अवैध भवन में अस्पताल का संचालन किए जाने पर उसे सीलिंग करने से पहले मरीजों से खाली कराने के लिए सिविल सर्जन को भी पत्र लिखा है।

 स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार की शिकायत पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी शहरी निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय, भिवानी जिला उपायुक्त अजय कुमार सहित नगर परिषद के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी और नप सचिव को न्यायालय के आदेशों की अवमानना में नोटिस हो चुका है। बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि नगर परिषद भिवानी के कार्यकारी अधिकारी ने गत 30 सितंबर को दिनोद गेट स्थित अंचल मेटरनिटी नर्सिंग होम के अवैध भवन पर सीलिंग का नोटिस चस्पा दिया था। इस नोटिस में अंचल दंपति को 05 अक्तूबर सुबह दस बजे से पहले अस्पताल को खाली करा सील किए जाने का आदेश दिया था। इसी संदर्भ में नगर परिषद ने सोमवार को अवैध अस्पताल भवन की सीलिंग कार्रवाई के दौरान अवैध भवन में चल रहे अस्पताल को खाली कराए जाने के संबंध में सिविल सर्जन भिवानी को भी पत्र लिखकर सीलिंग प्रकरण से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाने का अनुरोध किया है।

बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि अंचल दंपति द्वारा अवैध भवन निर्माण मामले में हाई कोर्ट में न्यायालय के आदेशों की अवमानना मामले की सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। नगर परिषद व जिला प्रशासन को अवैध भवन को सीलिंग की कार्रवाई पूरी कर अनुपालना रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के साथ ही अनुपालना रिपोर्ट शिकायतकर्ता को भी देने के आदेश हुए हैं। 

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