सरकार ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइंस, 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमाघर

कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक करने की प्रक्रिया के पांचवे चरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

नई दिल्ली– केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज अनलॉक 5 के गाइडलाइंस जारी किया है। गृह मंत्रायल ने दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी की है। इनमें सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें।

वहीं अनलॉक-5 में सिनेमाघर 50 प्रतिशत सीटों के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे। खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पुल खुलेंगे। इंटरटेंमेंट पार्क को भी खोलने सरकार ने मंजूरी दी है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने के लिए 15 अक्टूबर के बाद ध्यानपूर्वक फैसला लेने को कहा है। केंद्र का कहना है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति उस क्षेत्र के हालात को देखने के बाद और विद्यालय के प्रबंधन से विचार विमर्श के बाद लिया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह सभी गतिविधियां कंटेंमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में बहाल की गई हैं।

बता दें कि अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर आंशिक रियायत दी थी। 21 सितंबर से देशभर में आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं हालांकि अभी भी ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद हैं। कुछ राज्य स्कूल खोलने के लिए केंद्र की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं।

अनलॉक-5 में क्या हैं रियायतें?

मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र एसओपी जारी करेगी।

स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी। लेकिन, इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या सहूलियतें?

बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन हो सकेंगीं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी।

खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग फूल खोलने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगी।

एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क भी खोले जाएंगे और इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।

जमावड़ों पर क्या सहूलियतें दी गई हैं?

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दे सकते हैं।

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