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तीन महीने में एक बार बॉयोमैट्रिक से पेंशन लेना जरूरी, अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर तक हुई - Bharat Sarathi

भिवानी/मुकेश वत्स

 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंर्तगत पैंशन का वितरण तीन महीने में एक बार बॉयोमैट्रिक/बाउचर के माध्यम से प्राप्त करना जरूरी है। सरकार के निर्देशानुसार पात्र व्यक्तियों को बॉयोमैट्रिक/बाउचर से 30 सितंबर 2020 तक अपनी पैंशन लेनी होगी, अन्यथा उनकी पैंशन रोक दी जाएगी।

जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार पैंशन योजनाओं के लाभपात्र द्वारा तीन महीने में कम से कम एक बार बॉयोमैट्रिक/बाउचर से पैंशन लेनी होगी और यदि इस तरह से पेंशन नहीं की जाती है तो तीन माह की पैंशन राशि बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा विभाग को वापिस भेज दी जाएगी। विभाग द्वारा भविष्य में पैंशन लाभार्थी के खाते में नहीं भेजी जाएगी। इसके बाद लाभार्थी को नए सिरे से पैंशन बनवानी होगी।

कोविड-19 के कारण पैंशन लेने में आ रही कठिनाई की वजह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पैंशन बॉयोमैट्रिक/बाउचर से निकलवाने की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक छूट दी है। अगर कोई लाभार्थी अपनी पैंशन 30 सिंतबर तक अपनी पैंशन बॉयौमैट्रिक/बाउचर के माध्यम से नहीं निकलवाता है तो उसकी पैंशन रोक दी जाएगी।

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