चंडीगढ़, 16 सितंबर- हरियाणा सरकार ने मेहनती एवं अपने कार्य के प्रति निष्ठवान रहने वाले राज्य के सरकारी व एडिड स्कूलों के अध्यापकों के हित में अहम कदम उठाते हुए ‘स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी-2020’ को स्वीकृति दे दी है। यह पॉलिसी वर्ष 2016 में बनी पॉलिसी के स्थान पर गत 29 अगस्त 2020  से लागू मानी जाएगी। भविष्य में इस नई पॉलिसी के अनुसार ही स्टेट-अवार्ड के लिए केस स्वीकृत किए जाएंगे।

          एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ‘स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी-2020’ के तहत स्थाई नियुक्ति वाले अध्यापकों को दो कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें पहली कैटेगरी में, प्रिंसिपल, हाई स्कूल के हैडमास्टर व सभी विषयों के पीजीटी अध्यापक शामिल होंगे जबकि दूसरी कैटेगरी में, प्राइमरी टीचर, हैड टीचर, सीएंडवी तथा सभी विषयों के टीजीटी अध्यापक व एलीमैंट्री स्कूल हैड मास्टर (मिडल हैड) शामिल होंगे।

          उन्होंने आगे बताया कि राज्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों में से कुल 90 स्टेट-अवार्ड दिए जाएंगे जिनमें महिला व पुरूष अध्यापकों को क्रमश: 45-45 अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड के रूप में राज्य सरकार द्वारा 21,000 रूपए का नकद ईनाम, एक सिल्वर मैडल, एक प्रमाण-पत्र, एक शॉल दिया जाएगा तथा अवार्ड प्राप्त करने वाले अध्यापक को 58 वर्ष में सेवानिवृति के बाद 2 वर्ष का एक्सटेंशन तथा भविष्य की सर्विस के दौरान महंगाई भत्ते के साथ 2 एडवांस इंक्रीमैंटस दी जाएंगी।

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