अनलॉक-4 गाइडलाइंस आने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम सहित देश की सभी मेट्रो रेल निगमों को केंद्र सरकार के इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

नई दिल्ली. देश में अनलॉक-4 के तहत गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं. गृह मंत्रालय के नए निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे. केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 में मेट्रो सेवाएं भी शुरू करने के निर्दश दिए हैं. देश में अब जिन-जिन शहरों में मेट्रो सुविधा है, वहां पर यह सेवा कुछ शर्तों के साथ 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी. अनलॉक-4 के गाइडलाइंस आने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि केंद्र सरकार के इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. डीएमआरसी सहित देश की सभी मेट्रो को सरकार के इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. यह 7 सितंबर 2020 को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जाएगी. इस संदर्भ में जल्द ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से मानक निर्धारण प्रक्रिया जारी की जाएगी.

कोरोना के कारण मट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान

हालांकि अभी एसओपी अभी जारी नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि डीएमआरसी आम लोगों के लिए कई सख्त नियम लागू करेगी. साथ ही इसकी टाइमिंग में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा. माना जा रहा है कि इसके तहत अब मेट्रो सुबह साढ़े सात बजे से चलेगी और रात में 10.30 बजे अंतिम मेट्रो होगा. इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो की दो ही गेट खुलेंगे. एक गेट से यात्री निकलेंगे और दूसरे गेट से अंदर आएंगे.

बॉगी की दो गेट ही खुलेंगे

जिस गेट से यात्री मेट्रो बॉगी के अंदर जाएंगे उस गेट पर सुरक्षाकर्मी यात्रियों की जांच करेंगे. मेट्रो ने इसके लिए अपने अतिरिक्त स्टॉफ की तैनाती करेगी. ये अतिरिक्त स्टॉफ मेट्रो में सफर के दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे.

मास्क हटाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान होगा

दिल्ली में मेट्रो चालू हो जाने के बाद कई सख्त नियम लागू किए जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि सोमवार तक मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी. डीएमआरसी के अधिकारी पिछले कई दिनों से इसको लेकर तैयारी कर रहे थे. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मेट्रो का संचालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली में और राज्यों से बेहतर हालात होने के बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है. सभी यात्रियों के बगैर मास्क मेट्रो में सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. साथ ही मेट्रो में बैठने के बाद भी यात्री मास्क नहीं खोल सकते हैं. मास्क अगर खोले नजर आए तो भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा.

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