विकास सुखीजा

चण्डीगढ़। हरियाणा पुलिस ने उत्तरी हरियाणा विधुत प्रसारण निगम के पांच अधिकारियों के खिलाफ विभाग को एक षड्यंत्र के तहत दस करोड़ रुपयों से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में भादंसं की संगीन विभिन्न धाराओं सहित भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा-8 और 9 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोप है कि इन अधिकारियों ने मिली भगत कर एक षड्यंत्र रचते हुए चण्डीगढ़ की एक कंपनी को छह करोड़ से अधिक का भुगतान कर डाला। जब इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ तो इसी विभाग के एक अधिकारी की शिकायत व पुलिस को सौंपी गई एक जांच रिपोर्ट के आधार पर विधुत विभाग के कनिष्ठ अभियंता (निर्माण) सतीश कुमार, उपमंडल अधिकारी (निर्माण) बलवान सिंह, केएस भौरिया और करनाल शहर के पूर्व एक्साईयन एसके मक्कड़ व लेखाधिकारी नफे सिंह के भादंसं की धारा 120-बी, 406, 417, 420, 465, 468, 471 और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा-8 और 9 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामले में सीधे तौर पर चण्डीगढ़ की एक अरविंद इलेक्ट्रिकल कंपनी को छह करोड़ से अधिक का एक षड्यंत्र के तहत भुगतान कर दिया गया।

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