लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए कर रहा है दिन-रात कार्य- एजी

हरियाणा कार्यालय सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक कर रहा है कार्य

चंडीगढ़,, 8 अगस्त। कोविड-19 संकट के दौरान भी हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय लोगों की शिकायतों को दूर करने व कोर्ट को हरसंभव सहायता मुहैया करवा रहा है ताकि मामलों का निपटान शीघ्र-अति-शीघ्र हो सके। जैसा कि कोर्ट भी अब डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर होते हुए मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहा है, इसी तरह हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय भी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते हुए ऐसे सभी जरूरी मामलों को निपटाने के लिए आॅनलाइन व डिजिटलाइजेशन का भरपूर उपयोग करते हुए तत्परता से मामलों को निपटाने की कार्रवाई में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा हंै।

इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा महाधिवक्ता श्री बलदेव राज महाजन ने बताया कि कोविड-19 के दौरान मार्च में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि सभी जरूरी केस मेंशनिंग (उल्लेख) के द्वारा सुने जाएंगे। सभी आवश्यक मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट सुनेगी और असाधारण व जरूरी केस को ही सुना जाएगा। इसी को देखते हुए हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय ने भी निर्णय लिया और जरूरी व अति-आवश्यक प्रकृति के केस के लिए लॉ आॅफिसरों को ड्यूटी पर लगाया गया।
उन्होंने बताया कि शुरू में 5 से 10 मामले आते थे और इन मामलों को निपटाने के लिए एक या दो लॉ आॅफिसरों को लगाया गया था, लेकिन कोविड-19 की अवधि ज्यादा बढनÞे से शिकायतें भी बढनÞे लगी, तो कोर्ट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर सुनवाई तेज कर दी। उन्होंने बताया कि अब लगभग 30 से ज्यादा कोर्ट चल रही है। उन्होंने बताया कि सुनवाई और केस की फाइलिंग आॅनलाइन ही चल रही है तथा सॉफ्टवेयर और ईमेल के माध्यम से ही केस की फाइल और मेंशनिंग (उल्लेख) हो रही है।

महाधिवक्ता ने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन 700 से 800 केस सुने जा रहे हैं तो हरियाणा महाधिवक्ता के सामने भी एक चुनौती रहती है। इसलिए आवश्यक केसों को निपटाने के लिए काम में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि  वर्तमान में जो केस फाइल हो रहे हैं उनमें 50 प्रतिशत से ’यादा केसों में हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय एक ही दिन में विभाग से रिस्पॉन्स (प्रतिक्रिया) लेकर कोर्ट में बता रहा है। केस के संबंध में उसी दिन संबंधित विभाग को बताया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द रिस्पॉन्स लेकर कोर्ट को बताया जा सके और उसी अनुसार कोर्ट को सहयोग किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए कई विभाग लगातार काम कर रहे हैं जबकि हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वैकल्पिक आधार पर काम कर रहा है।  

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