जिलाधीश ने मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशों पर जारी किए आदेश भिवानी/मुकेश वत्स मानव संसाधन मंत्रालय और आपदा प्रबंधन मंत्रालय के निर्देशानुसार जिलाधीश ने अनलॉक तीन को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार कंटेंमेंट जोन के बाहर सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग के साथ गतिविधियां सामान्य रहेंगी, लेकिन कंटेंमेंट जोन में ऐतिहात के तौर पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार स्कूल/कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं और कोचिंग सेंटर 31 अगस्त तक बंद रहेंगी और यहां पर कक्षाएं नहीं लगेंगी। लेकिन ऑन लाईन पढ़ाई जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल, योगा प्रशिक्षण संस्थान और जिम्नेजियम आदि पांच अगस्त से शुरु हो जाएंगे। यहां पर सोशल डिस्टेंस और कोविड-19 के नियमों के साथ गतिविधियां की जा सकती हैं। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि बड़े आयोजनों के लिए प्रशासनिक अनुमति की जरूरत होगी और साथ-साथ कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर एसओपी यानि स्टैेंडर्ड ऑप्रेशन सिस्टम के तहत जरूरी निर्देशों की पालना करनी होगी। प्रशानिक अनुमति के बिना ये आयोजन आयोजित नहीं किए जा सकते। सरकार की हिदायतों अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय, राज्य, जिला, सब डिवीजन, म्यूनिसिपल, पंचायत स्तर पर सोशल दूरी बनाए रखते हुए समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। लॉक डाउन 31 अगस्त तक लागू रहेगा। Post navigation भिवानी में दूसरे दिन रविवार को भी नहीं आया कोरोना पोजिटिव केस, 7 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक मुख्यमंत्री पांच अगस्त को वीसी के माध्यम से करेंगे महिलाओं के लिए दो योजनाओं का शुभारंभ