-डीसी ने सीटीएम को दिए शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश भिवानी, 06 जुलाई। शहर के दिनोद गेट स्थित अंचल मेटरनिटी नर्सिंग होम के निर्माणाधीन अवैध भवन मामले में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने अन्य संगठन सदस्यों के साथ सोमवार को लघु सचिवालय परिसर में पहुंच उपायुक्त को शिकायत दी। बृजपाल सिंह परमार ने डीसी को दी शिकायत में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा दिए निर्णय अनुसार उपायुक्त को निर्माणाधीन अस्पताल का जांच पूरी नहीं होने तक काम रुकवाए जाने की मांग की। लघु सचिवालय परिसर में उपायुक्त के समक्ष शिकायत लेकर पहुंचे स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि संगठन द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका सीडब्ल्यूपी-पीआईएल-71-2020 पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने निपटारा करते हुए आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता चाहें तो जांच पूरी होने तक निर्माणाधीन भवन का काम रुकवाने की मांग संबंधित अथॉरिटी के समक्ष कर सकते हैं। बृजपाल सिंह ने बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973, हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 वहरियाणा फायर सर्विसेज एक्ट 1973 के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 के तहत अंचल नर्सिंग होम निर्माण में काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इसी मामले में अस्पताल निर्माण का काम जांच पूरी नहीं होने तक रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल से अस्पताल निर्माणाधीन हैं, जबकि इसके भवन नक्शा व अस्पताल द्वारा तय नियमों के अनुसार इसके निर्माण में काफी अनियमितताएं हैं। इसी को लेकर पहले भी जिला प्रशासन को शिकायतें दी हैं। इस मामले में संगठन जिला प्रशासन की अस्पताल के खिलाफ चल रही जांच पूरी होने तक निर्माण का काम रुकवाए जाने की मांग की है। उपायुक्त ने संगठन की शिकायत पर नगराधीश को इस मामले में दी गई शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त से मिलने वालों में इन्द्रपाल सिंह कालू नंबरदार, देश गौड़, राजेश परमार खरकिया, रमेश तंवर उर्फ बबलू, अनिल ढाका, विजय कुमार, रामबीर तंवर तिगड़ाना शामिल थे। Post navigation भिवानी जिला की 11 पार्क/व्यायामशालों का मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रैंस से किया उद्घाटन नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों हड़पने वाला एक आरोपी गिरफ्तार