केंद्र सरकार ने सोमवार रात को अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक देश में लागू रहेगीसार्वजनिक जगहों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगादेशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगाकर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी। केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार, देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवाश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। बता दें कि अनलॉक-1 की समयसीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। मालूम हो कि अनलॉक-1 के तहत 8 जून से कंटेनमेंट जोंस को छोड़कर अन्य इलाकों में कई तरह की गतिविधियों के लिए रियायत मिली थी। दुकानों में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हों सकेंगे नई गाइड लाइंस के अनुसार, दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को फेस पर मास्क या फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा। अनलॉक-2 की सामान्य गाइड लाइन पर एक नजर – सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है। -देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट।– अनलॉक-2 के लिए जारी की गाइडलाइन की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला, क्या बंद –मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि बंद रहेंगे।– इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।– स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।-घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा।-भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनजर बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम नहीं होंगे। नाइट कर्फ्यू के नियम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है Post navigation योगशालाओं के लिए एक हजार आयुष सहायक तथा 22 आयुष कोचो की होगी भर्ती अब वर व वधू का आठवां वचन, चीनी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ: पं. अमरचंद