–    जोन-4 क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वाली दो प्रॉपर्टीज को किया गया सील

गुरूग्राम, 29 जून। प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।   

इसके तहत सोमवार को जोन-4 क्षेत्र में डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई करते हुए दो प्रॉपर्टीज को सील किया गया। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-4 देवेन्द्र कुमार की टीम ने सैक्टर-57 स्थित प्रैजेडियम स्कूल की बिल्डिंग को सील किया। इस बिल्डिंग पर 33 लाख रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके साथ ही टीम द्वारा सैक्टर-72 में 33 लाख रूपए की अदायगी नहीं करने वाले एक खाली प्लॉट को भी सील किया गया।  

  नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी का सालाना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी समय पर नहीं करने की स्थिति में प्रॉपर्टी टैक्स में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करके उसकी नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है।   

उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान नागरिकों के कराधान दायित्वों को कम करने के लिए वर्तमान प्रॉपर्टी टैक्स तथा पिछले बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट के साथ नई प्रॉपर्टी टैक्स माफी बारे अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अगस्त तक जमा करवाएंगे, उन्हें वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर वित्त वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज को भी माफ किया गया है। इसके साथ ही जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान की सूरत में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिल रहा है।

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