गुरूग्राम, 23 जून। कृषि विभाग द्वारा किसानों को वर्ष 2020-21 के लिए ‘मेरा पानी, मेरी विरासत‘ के तहत खरीफ फसलों की बिजाई के लिए कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसानों को मशीन खरीदने के उपरान्त विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट एग्रीहरियाणा डाॅट काॅम पर 30 जून तक मशीन का बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र व मशीन के साथ किसान को फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य है। 

इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियन्ता राजीव पाल ने बताया कि कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2020-21 में खरीफ फसलों की बिजाई के लिए धान की सीधी बिजाई मशीन (डी.एस.आर), न्यूमेटिक प्लांटर, मल्टीक्राॅप मेज प्लान्टर, पैडी ट्रांसप्लान्टर 4 कतार में व 4 से 6 कतार वाली मशीनों पर सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन स्कीम तथा मेल प्लान्टर, रेज्ड बैड प्लान्टर (मेज) मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान किसानों को पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर दिया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, लघु व सीमान्त तथा महिला किसानों के लिए 50 प्रतिशत व बड़े किसानों के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम तय सीमा तक अनुदान दिया जाना है। मशीनों के भौतिक सत्यापन के समय किसानों को सभी दस्तावेज जैसे- आवेदन प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, टैªक्टर की आर0सी0, बैंक पासबुक की काॅपी, जमीन की रिपोर्ट व हल्फनामा जमा करवाने होंगे। दस्तावेजो के गलत होने या सूचना गलत देने पर किसान का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। 

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