–    शलोम हिल्स स्कूल के पास नगर निगम गुरूग्राम की खुले में घूमने वाले पशुओं
     को पकडऩे वाली टीम के साथ दो व्यक्तियों मारपीट की तथा उन्हें जान से मारने
     की धमकी दी
–    सहायक सफाई निरीक्षक बलजीत की शिकायत पर सैक्टर-53 थाने में दो
     आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत किया गया मामला दर्ज

गुरूग्राम, 2 जून। नगर निगम गुरूग्राम की खुले में घूमने वाले पशुओं को पकडऩे के लिए गठित टीम के साथ दो व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने नगर निगम के सहायक सफाई निरीक्षक बलजीत की शिकायत पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सैक्टर-53 थाने में विभिन्न धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया है।   

पुलिस को दी शिकायत में सहायक सफाई निरीक्षक बलजीत ने बताया कि उनकी टीम को निगम अधिकारियों द्वारा खुले में घूमने वाले पशुओं को पकडक़र निगम गौशालाओं में पहुंचाने के कार्य के लिए अधिकृत किया हुआ है। सोमवार को जब वे प्रात: लगभग 10.45 पर शलोम हिल्स स्कूल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टीम के दो कर्मचारियों हरलाल व गोलू को दो व्यक्ति नामत: नरेश व मोगली मारपीट कर रहे हैं। जब अन्य कर्मचारियों ने अपनी टीम के सदस्यों को बचाने की कोशिश की तो दो आरोपी भाग गए तथा जाते समय हमें जान से मारने की धमकी देकर गए। आरोपियों ने कहा कि आईंदा अगर हमारे पशु पकड़े तो जान से मार देंगे। इसके बाद सारी घटना की सूचना नगर निगम के उच्च अधिकारियों को दी गई तथा विचार-विमर्श उपरान्त पुलिस थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार पर मुकदमा नंबर 254 दिनांक 1 जून 2020 धारा 186, 332, 353, 506 के तहत दर्ज कर लिया है।

लॉकडाऊन के दौरान पकड़े गए 366 पशुओं को पहुंचाया गौशाला :

 नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त इन्द्रजीत कुल्हडिय़ा ने बताया कि गठित टीमों द्वारा लॉकडाऊन के दौरान निगम क्षेत्र में इधर-उधर घूमने वाले 366 पशुओं को पकडक़र निगम गौशालाओं में पहुंचाया गया है। निगम क्षेत्र को खुले में घूमने वाले पशुओं से मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। पूर्व में पशु मालिकों को आगाह भी किया जा चुका है कि वे अपने पशुओं को सार्वजनिक स्थानों, सडक़ों एवं मंडियों में खुला ना छोड़ें। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसे पशुओं को पकडक़र निगम गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा तथा संबंधित पशु मालिकों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 तथा पशु क्रूरता(निवारण एवं रोकथाम) अधिनियम-1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में निगम क्षेत्र को खुले में घूमने वाले पशुओं से मुक्त बनाने का यह कार्य लगातार जारी रहेगा तथा अगर कोई व्यक्ति इस कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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