– 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज के संपूर्ण शुल्क का भुगतान करने वालों को 31 मार्च तक की अवधि के बिलों पर लगे एरियर पर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट– 31 अगस्त तक नए कनैक्शनों सहित अनाधिकृत नॉन-बल्क कनैक्शनों के नियमितीकरण पर नगर निगम द्वारा कोई रोड़ कट शुल्क और कनैक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा गुरूग्राम, 31 मई। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नागरिकों को राहत प्रदान करते हुए पानी और सीवरेज शुल्क बारे अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज संबंधी संपूर्ण शुल्क का भुगतान करने वालों को 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बिलों पर लगे एरियर में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 31 अगस्त तक पानी और सीवरेज के नॉन-बल्क नए कनैक्शनों सहित अनाधिकृत कनैक्शनों के नियमितीकरण पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ना कोई रोड़ कट शुल्क और ना ही कोई कनैक्शन शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पानी और सीवरेज के कनैक्शन जारी करने के लिए ऑनलाईन आवेदन, बकाए का भुगतान सहित पानी कनैक्शन आईडी की प्रत्येक इकाई की मैपिंग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स आईडी के साथ जोडऩे का प्रावधान किया जाएगा। निगमायुक्त ने बताया कि 31 अगस्त 2020 तक भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता से दो बार पानी और सीवरेज कनैक्शन शुल्क का जुर्माना वसूल किया जाएगा तथा फ्लैट रेट पर बिल भेजे जाएंगे। इसके साथ ही उनके पानी और सीवरेज के कनैक्शनों को काट दिया जाएगा। निगमायुक्त ने नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे निर्धारित अवधि में अपने संपूर्ण बकाया पानी और सीवरेज शुल्क की अदायगी करके तथा अपने अनाधिकृत कनैक्शनों को नियमित करवाकर सरकार द्वारा दी गई इस योजना का लाभ प्राप्त करें। Post navigation Unlock-1: आवागमन की आजादी, अब बिना पास जा सकते हैं दिल्ली से नोएडा और गुड़गांव विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर तम्बाकू छोड़ने का संकल्प लें-चौधरी संतोख सिंह