फॉर्म 6 के अनुसार स्कूलों को फीस वृद्धि तथा इसे वसूलने का अधिकार है-निसा

अनूप कुमार सैनी
चण्डीगढ़। हरियाणा के निजी विद्यालयों की एसोसिएशन (निसा) द्वारा फीस को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब कर लिया है।

चिका दाखिल करते हुए निसा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस के चलते स्कूल कई दिनों से बंद हैं।

इसी दौरान हरियाणा सरकार की ओर से प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि स्कूल फॉर्म 6 के अनुरूप फीस में वृद्धि नहीं करेंगे और ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य फीस फिलहाल नहीं वसूली जाएगी। याचिकाकर्ता ने बताया कि हरियाणा के नियम के अनुरूप फॉर्म 6 के अनुसार स्कूलों को फीस वृद्धि तथा इसे वसूलने का अधिकार है। जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में केवल एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से संशोधन नहीं किया जा सकता।

इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने बताया कि स्कूलों के पास भवन की देखरेख तथा अन्य प्रकार के खर्च के लिए केवल फीस ही एकमात्र माध्यम होती है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने तथा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंतजाम करने के लिए फंड की व्यवस्था बिना फीस वसूल नहीं की जा सकती। याचिका में बताया गया है कि स्कूल खुलने के बाद स्कूल को आधारभूत सुविधा, बच्चों की सुरक्षा, स्टाफ व स्कूल को सैनिटाइज करने पर काफी खर्च करना पड़ेगा।

दूसरी तरफ कोरोना के चलते मार्च माह के बाद स्कूल को बच्चों से फीस भी नहीं आई है। जिस कारण काफी स्कूल आर्थिक संकट में है। सरकार स्कूलों को कोई छूट या आर्थिक सहायता देने के बदले उन पर बंदिश लगा कर नियमों के खिलाफ काम कर रही है।

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