विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 835 मामलों का हुआ निस्तारण

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1049 मामलों की हुई सुनवाई, आपसी सहमति से पक्षकारों ने सुलझाए विवाद

गुरुग्राम, 3 अक्टूबर- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा शनिवार को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के तहत चेक बाउंस से संबंधित लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय गुरुग्राम के साथ-साथ उपमंडल सोहना एवं पटौदी की अदालतों में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में कुल 1049 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 835 मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने विशेष लोक अदालत की कार्यवाही का समन्वय किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के साथ मिलकर आपसी सहमति से मामलों के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र सुरा के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना रहा। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ समय और धन की भी बचत होती है।

विशेष लोक अदालत में हुए मामलों के निस्तारण से न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी सहायता मिली। इस पहल के माध्यम से पक्षकारों को आपसी समझौते के आधार पर विवादों का समाधान प्राप्त करने और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने का अवसर उपलब्ध कराया गया।

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Author: Bharat Sarathi

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