वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता एवं कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी
गुरुग्राम, 1 अक्टूबर- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर ताऊ देवी लाल वृद्धाश्रम सेक्टर-4 में कानूनी जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, वैधानिक संरक्षण और निःशुल्क विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना था।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता अनूप कटारिया एवं रीना तथा पैरा-लीगल वालंटियर भारत ने वृद्धाश्रम के निवासियों से संवाद किया। उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत मिलने वाले अधिकारों, भरण-पोषण, उपेक्षा एवं परित्याग से संरक्षण तथा संपत्ति संबंधी विवादों के समाधान के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी दी। साथ ही, किसी भी कानूनी समस्या के लिए डीएलएसए के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई।
कार्यक्रम में नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी देने के साथ ही विधिक सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित सूचना सामग्री वितरित की गई। रेड क्रॉस सोसायटी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), गुरुग्राम कार्यालय की टीमों ने भी भाग लिया और वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी जानकारी प्रदान की।








