डीटीपी ने कहा, केवल वाहनों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाए स्टिल्ट पार्किंग, व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों के खिलाफ

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गुरुग्राम, 27 अगस्त। गुरुग्राम जिले में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी है। सार्वजनिक भूमि, सड़कों, रास्तों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के साथ-साथ भवन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन का उद्देश्य शहर में सुनियोजित विकास, सुचारु यातायात व्यवस्था तथा सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखना है।

डीटीपी इंफोर्समेंट अमित मधोलिया ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से डीसी उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जा रही है। न्यायालयों के निर्देशों के अनुरूप अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण की पहचान कर संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों की पालना सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

स्टिल्ट पार्किंग का इस्तेमाल केवल वाहनों की पार्किंग के लिए

अमित मधोलिया ने बताया कि स्टिल्ट पार्किंग के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर भी विभाग पूरी तरह गंभीर है। निर्धारित नियमों के अनुसार स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग वाहन पार्किंग के लिए किया जाना चाहिए। स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र को बंद कर वहां कमरे, पीजी, पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाउस, दुकान अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना नियमों के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा कि स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र में अवैध रूप से निर्माण कर उसे अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने के मामलों की जांच कर नियमों के अनुसार सीलिंग, तोड़फोड़ सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई जारी

डीटीपी इंफोर्समेंट ने कहा कि गुरुग्राम में सार्वजनिक भूमि, सड़क, रास्तों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बिना अनुमति या स्वीकृत योजना के विपरीत किए गए निर्माणों पर भी विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान मिले और शहर की सार्वजनिक सुविधाओं का दुरुपयोग न हो। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों अथवा पार्किंग क्षेत्रों पर अतिक्रमण या अनधिकृत निर्माण न करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी संबंधित विभाग को दें। अमित मधोलिया ने कहा कि माननीय न्यायालयों के निर्देशों और भवन एवं विकास संबंधी नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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Author: Bharat Sarathi

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