विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव निशा ने बच्चों को जागरूक और सतर्क रहने के लिए किया प्रेरित

गुरुग्राम, 16 मई- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा सूरज इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-75, गुरुग्राम में पॉक्सो एक्ट विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। सत्र का संचालन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं यौन अपराधों से संरक्षण संबंधी जानकारी देना था।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव निशा ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के शोषण और अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जागरूक किया। साथ ही अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी सहायता, साइबर सुरक्षा, गुड टच और बैड टच जैसे विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
पैनल अधिवक्ता सुषमा यादव ने भी विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और अपराधों की समय पर जानकारी देने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने और किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया।
सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए बाल अधिकारों और सुरक्षा उपायों से जुड़े कई प्रश्न पूछे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को बिना भय अपनी बात रखने तथा कानूनी सहायता और संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना रहा।
विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के बीच विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए डीएलएसए गुरुग्राम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।









