पक्षकारों, अधिवक्ताओं और आमजन से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील
गुरुग्राम, 16 मई- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह्-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम श्री नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन में 30 मई 2026 को जिला न्यायालय परिसर, गुरुग्राम में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य एन.आई. एक्ट से जुड़े लंबित मामलों का आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित निपटारा करना है, ताकि पक्षकारों के समय और धन की बचत हो सके तथा न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके।
उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं और आमजन से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने मामलों का आपसी सहमति से समाधान करवाएं।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम के हेल्पलाइन नंबर एवं राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।









