CAQM ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत GRAP-IV को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
गुरुग्राम। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा और सबसे सख्त चरण – GRAP-4 लागू कर दिया है। इसका सीधा असर गुरुग्राम सहित पूरे एनसीआर में देखा जा रहा है।
गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘अति-गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया है। जहरीली हवा के कारण आमजन का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है।
GRAP-4 के तहत सख्त पाबंदियां
GRAP-4 लागू होने के साथ ही गुरुग्राम में सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
औद्योगिक गतिविधियों, ईंट-भट्ठों, डीज़ल जनरेटर और धूल फैलाने वाले सभी कार्यों पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई और जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
स्कूल और कार्यालयों पर असर
प्रशासन ने हालात को देखते हुए स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी है। सरकारी व निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम की जा सके।
स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें और बच्चों को खुले में खेलने से रोकें। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम की स्थिति नहीं बदली तो प्रदूषण का यह संकट और गहरा सकता है।







