एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम की अदालत के द्वारा सुनाई गई सजा आरोपी की पहचान कुलदीप हाथरस उत्तर-प्रदेश के रुप में हुई फतह सिंह उजाला गुरुग्राम 07 जनवरी । 24 दिसंबर 2022 को केएमपी टोल प्लाजा नजदीक पचगांव, गुरुग्राम से 01 युवक को 32 किलो 784 ग्राम अवैध गांजा (एनडीपीएस) सहित काबू किया था। अवैध गांजा बरामद किए जाने पर आरोपी युवक के विरूद्ध थाना बिलासपुर, में धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अपराध शाखा फर्रूखनगर, की पुलिस टीम ने आरोपी को 24 दिसंबर को ही गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान कुलदीप निवासी गांव जलालपुर सासनी जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश) हाल निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, लोनी जिला गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) के रुप में हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त पुलिस टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया था। जिनके आधार पर सौरभ गुप्ता एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम की अदालत द्वारा मंगलवार को आरोपी को उपरोक्त अभियोग में दोषी करार देते हुए 10 वर्षों की कैद व 01 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। माननीय अदालत के आदेशानुसार दोषी को जेल भेजा गया है। Post navigation पत्रकारों के प्रोटेक्शन के लिए गुरुग्राम डीसी को सोपा गया ज्ञापन गुरुग्राम में एमपी पुलिस की कस्टडी से आरोपी ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग ………… गिरकर हुई मौत