चण्डीगढ़, सतीश भारद्वाज

हरियाणा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के खिलाफ IAS की बेटी से छेड़छाड़ का मामला, जो 2017 में सुर्खियों में आया था, अब भी कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। इस मामले की सुनवाई चंडीगढ़ की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट में जारी है, जहां 16 जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

शिकायत: 2017 में IAS अधिकारी की बेटी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार ने उसका पीछा किया और उसकी गाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश की। वह अपनी सूझ-बूझ से खुद को बचाने में सफल रही थी।

गिरफ्तारी: विकास बराला और आशीष कुमार दोनों को गिरफ्तार किया गया था। विकास को इस मामले में 5 महीने जेल में रहना पड़ा, जबकि आशीष को पहले ही जमानत मिल गई थी।

निचली अदालत और हाईकोर्ट: निचली अदालत ने विकास की जमानत याचिका चार बार खारिज कर दी थी। अंततः उसे जनवरी 2018 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिली।

कोर्ट की हालिया सुनवाई:

  • चंडीगढ़ की कोर्ट में इंस्पेक्टर ओमप्रकाश और रिटायर्ड इंस्पेक्टर सतनाम सिंह गवाही देने पहुंचे।
  • बचाव पक्ष ने गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए समय मांगा।
  • कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी तय की है।

इस मामले ने उस समय महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर देशव्यापी बहस को जन्म दिया था। अब सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

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