एफएसएसएआई लाईसेंस बनवाने के लिए दुकानदारों को किया जाएगा जागरूक

गुरुग्राम, 18 दिसंबर। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग के फूड एंड ड्रग्स विभाग ने खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने वाले तथा उत्पादन करने वाले रेहड़ी चालकों, दुकानदारों, व्यवसायियों के लिए फूड सेक्रटी का लाईसेंस एफएसएसएआई बनवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विभाग से संबद्घ सामाजिक संस्था ग्राम विकास एवं अनुसंधान सोसायटी की ओर से गुरुग्राम जिला में जल्दी ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

ग्राम विकास एवं अनुसंधान सोसायटी के संचालक विक्रजीत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फूड एंड ड्रग्स विभाग ने उनकी संस्था को हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम सहित नौ जिलों में फूड सेक्रटी का लाईसेंस बनवाने के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तायुक्त व शुद्घ खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनुपालना की जानी आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी दुकानदार खाने-पीने की वस्तुएं बेच रहे हैं या जो उद्यमी खाद्य एवं पेय पदार्थों का उत्पादन कर रहे हैं, उनके पास एफएसएसएआई लाईसेंस हो। अधिकांश दुकानदार व व्यवसायियों के पास अभी यह लाईसेंस नहीं है। इस लाईसेंस के बिना कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहा है या बना रहा है तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है। इस मामले में सजा का भी प्रावधान है।

विक्रमजीत ने बताया कि अभियान को चलाने के लिए गुरुग्राम की व्यापारिक ईकाईयों जैसे किरयाना एसोसिएशन, दूध विक्रेता एसोसिएशन, रेहड़ी एसोसिएशन,मेडिकल एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, सब्जी मंडी व्यापार मंडल आदि के साथ मिलकर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा।

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