पोश एक्ट की पालना के लिए डीसी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

सभी कार्यालयों में सुनवाई के लिए बनाई जाए अंतर विभागीय कमेटियां

गुरूग्राम, 2 दिसंबर। डीसी अजय कुमार ने कहा है कि निजी एवं सरकारी सभी कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक अंतर विभागीय कमेटी अवश्य होनी चाहिए। जहां दस या दस से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां इस कमेटी का गठित होना आवश्यक है।

डीसी आज लघु सचिवालय के सभागार में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए बने पोश एक्ट की पालना के लिए आयोजत हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे समाज का सम्मानित हिस्सा है और इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पोश एक्ट के तहत महिलाएं दुर्व्यवहार से संबधित अपनी शिकायत को कार्यालय में बनाई गई कमेटी के सामने रख सकती हैं, जिससे कि विभागीय स्तर पर दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि जिला के सभी सरकारी कार्यालयों तथा प्राइवेट कंपनियों में यह अंतर स्तरीय कमेटी अवश्य बनी होनी चाहिए। जिला स्तर पर पोश एक्ट के लिए एक लोकल कमेटी बनी हुई है, जिसकी अध्यक्षा ज्योति ग्रोवर हैं। जहां दस से कम कर्मचारी हैं, वहां की महिलाएं पोश एक्ट के लिए बनाई गई लोकल कमेटी को शिकायत दे सकती हैं। इन शिकायतों को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता।

पोश एक्ट के नोडल अधिकारी एडीसी हितेश कुमार ने बताया कि अभी तक महिला कर्मचारियों से दस शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कि निजी क्षेत्र से संबद्घ थीं। उनमें से आठ शिकायतों पर कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अंतर विभागीय कमेटियों को हर साल अपनी रिपोर्ट देनी होती है। अभी तक जिला प्रशासन को 5013 वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। इस अवसर पर एसडीएम रविंद्र कुमार, एसडीएम होशियार ङ्क्षसह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान, जिला सैनिक बोर्ड के सचिव अमन यादव, सहायक मित्तल सहित विभिन्न विभागों व शिक्षण संस्थाओं से आई महिला अधिकारी उपस्थित रहीं।

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