5 अक्टूबर को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान

जिला में नहीं रहेंगे दूसरे जिलों से आए मतदाता, पार्टी वर्कर व नेता

गुरूग्राम, 02 अक्तूबर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों का प्रचार 3 अक्तूबर यानी आज सायं 6 बजे बंद हो जाएगा व मतदान से पूर्व का साइलेंस पीरियड आरंभ हो जाएगा। इसके बाद राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं आयोजित नहीं कर सकेंगे। इस दौरान चुनाव प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं

उन्होंने बताया कि मतदान 5 अक्टूबर को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। इस समय अवधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1) की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन में बाहर से आए वर्कर, नेता व दूसरे जिलों के मतदाता गुरूग्राम जिला में नहीं रहेंगे और सभी बाहर चले जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाने में सभी उम्मीदवार अपना सहयोग प्रदान करें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें, जिससे निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना होती हो। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अनुचित संसाधनों का उपयोग होता पाया गया तो ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुरूग्राम क्षेत्र में कहीं भी शराब, नकदी आदि का वितरण नहीं होना चाहिए। ना ही किसी मतदाता पर अपने पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया जाए। प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता की पूर्णतया पालना करें।

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