आचार संहिता की अनुपालना में गुरुग्राम पुलिस द्वारा नियमित रूप से बिना परमिशन के पोस्टर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ की जाएगी नियमानुसार कार्यवाही।

गुरुग्राम : 24 सितंबर 2024 – आगामी विधानसभा चुनावों को मध्यनजर रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न नियमों सहित प्रचार/प्रसार के भी नियम निर्धारित किए हुए हैं। पुलिस व प्रशासन द्वारा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों की पालना कराई जा रही है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा चुनाव में प्रचार के नियमों की अवहेलना करने वाले व आचार संहिता की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में आज दिनाँक 24.09.2024 को गुरुग्राम पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा, प्राईवेट वाहनों व कमर्शियल वाहनों को चैक किया गया और जिन वाहनों पर बिना परमिशन के प्रचार पोस्टर लगे हुए थे, उन्हें हटवाया गया और वाहन मालिकों/चालकों को निर्देशित किया कि बिना परमिशन के पोस्टर, बैनर लगाकर प्रचार करना आचार संहिता व चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नियमों की अवहेलना है, इसलिए बिना परमिशन के वाहनों पर पोस्टर ना लगाएं।

गुरुग्राम पुलिस आप सभी से अनुरोध करती है कि बिना परमिशन के किसी भी निजी, कमर्शियल वाहन पर कोई चुनाव प्रचार के पोस्टर ना लगायें, यह आचार संहिता की अवहेलना है। यदि किसी वाहन पर बिना बिना परमिशन के कोई चुनाव पोस्टर लगे मिलते है तो गुरुग्राम पुलिस द्वारा उस वाहन से न केवल पोस्टर हटवाया जाएगा साथ ही उस वाहन को जब्त भी किया जाएगा। अतः कानून की पालना करे, गुरुग्राम पुलिस आपकी सेवा व सुरक्षा में सदैव [24X7] तत्पर है।

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