दोनों स्थानों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रहेगा पूर्णतया प्रतिबंध गुरूग्राम, 31 मई। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने लोकसभा आम चुनाव की मतगणना व चुनाव परिणाम की घोषणा के मद्देनजर सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना केंद्र व लघु सचिवालय स्थित गुड़गांव लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की 200 मीटर की परिधि में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में लोकसभा चुनाव के मतों की गणना के लिए सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में गुड़गांव, बादशाहपुर, सोहना व पटौदी विधानसभा के अनुसार अलग-अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। ईवीएम और मतगणना से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा के दृष्टिगत मतगणना केंद्र व लघु सचिवालय की परिधि में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं, ताकि कोई असामाजिक तत्व यहां आसपास दिखाई न दे। उपरोक्त दोनों स्थानों के आस-पास के 200 मीटर क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। साथ ही दोनों स्थानों पर घातक हथियार,फायर आर्म, गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, साईकिल चेन, लाठी लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त हैं, उन पर लागू नहीं होगें। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Post navigation सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा गुरूग्राम में रोहतक मंडल के प्रचार अमले की तीन दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम गुरुग्राम की सराहनीय पहल