उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा बल्क एसएमएस का खर्च मतदान के 48 घंटे पहले तक बल्क एसएमएस भेजने पर रहेगा प्रतिबंध चण्डीगढ़, 13 मई – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। चुनावी प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक चुनाव प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस की जानकारी जिला प्रशासन व संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ देगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनीतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी जिलों में प्रचार के दौरान मोबाइल सेवा प्रदाता सभी संबंधितों के नोटिस में ऐसे थोक एसएमएस की जानकारी मॉनिटरिंग टीम के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए हुए हैं। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ संपन्न करवाने के लिए भी आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक एसएमएस भेजने वालों पर भी टीम की कड़ी नजर रहेगी। आपत्तिजनक एसएमएस की जांच के दौरान एसएमएस भेजने वाले का पता लगाकर उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। Post navigation राज्यपाल ने लोकसभा चुनाव के अवसर पर हैदराबाद में परिवार के साथ किया मतदान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के समर्थन में विजय संकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसे